गोपालगंज: राजापुर में हुए दोहरे हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में जे पी यादव समेत तीन आरोपी बरी
गोपालगंज के गोपालपुर थाने के राजापुर गांव के समीप करीब दो साल पूर्व हुई दो लोगों की हत्या मामले में तीन आरोपितों को न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुदेव उपाध्याय के न्यायालय में चल रही थी।
लोक अभियोजक देववंश गिरि उर्फ भानू गिरि ने इस बात की जानकारी मंगलवार को दी। लोक अभियोजक ने बताया कि करीब दो साल पूर्व 28 नवंबर 2020 को सुबह करीब साढ़े नौ बजे हथियारों से लैस होकर दो बाइक से पहुंचे अपराधियों ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के राजापुर नहर के पास गोपालपुर के देवेंद्र पांडेय और उनके मित्र घनश्याम पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना को लेकर गोपालपुर थाना क्षेत्र के तारा नरहवां गांव के अखिलेश कुमार राय, मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव के अमरेश राय उर्फ गुड्डू राय व पप्पू राय, गोपालपुर थाना के तारा नरहवां गांव के राजू राय, कटेया थाना के सेमरिया गांव के निवासी व तत्कालीन पंचदेवरी प्रखंड प्रमुख धनंजय राय और हथुआ थाना के रुपनचक गांव के जयप्रकाश यादव के खिलाफ गोपालपुर थाने में कांड संख्या 275/2020 प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता ने धनंजय राय व अमरेश राय का नाम हटाते हुए अन्य तीन के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्षियों के बयान से अभियुक्तों की घटना में सम्मिलित होने की पुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद न्यायालय ने तीनों आरोपितों गुड्डू राय उर्फ अमरेश राय, जयप्रकाश यादव उर्फ जेपी यादव व राजू राय को बरी कर दिया।