गोपालगंज

गोपालगंज: नाबालिग छात्रा से विद्यालय संचालक द्वारा दुष्कर्म मामले में एफएसएल टीम ने किया जांच

गोपालगंज के उचकागांव थाना क्षेत्र के लाइन बाजार उचकागांव मुख्य पथ पर दवनापट्टी मोड़ के पास स्थित दो मंजिले मकान के तीन कमरों में किराए पर चलने वाले एक प्राइवेट स्कूल में स्कूल के संचालक द्वारा अपने केबिन में बुलाकर विद्यालय में दूसरी कक्षा में पढने वाले 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ किए गए दुष्कर्म मामले में मुजफ्फरपुर से आई एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर संचालक के केबिन की विधिवत जांच की। जांच के दौरान एफएसएल टीम को कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

बताया जा रहा है थाना क्षेत्र के डोरापुर गांव निवासी विपिन साह दवनापट्टी मोड़ के पास स्थित दो मंजिले मकान में तीन कमरे किराए पर लेकर प्राइवेट स्कूल चलाने का काम करता था। इसी दौरान 28 सितंबर की दोपहर विद्यालय के छुट्टी के बाद स्कूल के गाड़ी का इंतजार कर रही क्षेत्र के एक गांव की विद्यालय में दूसरे क्लास में पढ़ने वाली नाबालिक 13 वर्षीय छात्रा को अपने आफिस के केबिन में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद देर शाम पिडित छात्रा के साथ पहुंची उसकी मां के द्वारा विद्यालय के संचालक विपिन साह के विरुद्ध दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा विद्यालय के संचालक के ऑफिस को सील कर दिया था। इस दौरान मंगलवार की संध्या क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर की पहुंची एफएसएल की दो सदस्यीय टीम द्वारा इंडियन पब्लिक स्कूल के संचालक के केबिन में जाकर उसकी वैज्ञानिक तरीके से विधिवत जांच की गई। जिसमें कई साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है। हालांकि टीम द्वारा इस संबंध में कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है। टीम का नेतृत्व क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की सहायक निदेशक और वरीय वैज्ञानिक सहायक के द्वारा किया जा रहा था। इस दौरान जांच करने पहुंची टीम को थानाध्यक्ष किरण शंकर और अनुसंधानकर्ता मतीन अहमद के द्वारा जांच से पूर्व घटना की विधिवत जानकारी भी दी गई। जांच के पश्चात थानाध्यक्ष किरण शंकर ने कहा कि एफएसएल की टीम द्वारा घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। वही आदेश के आलोक में विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर भेज कर प्राप्त साक्ष्य का वैज्ञानिक तरीके से जांच कराया जाएगा। लैब से प्राप्त रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

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