गोपालगंज: एससी/एसटी पीड़ितों को समय पर मुआवजा देने को बनायी गयी कार्ययोजना, हुई बैठक
गोपालगंज जिला पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी के निर्देशानुसार सदर अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत थानों में दर्ज होने वाले कांडो में पीड़ितों को ससमय मुआवजा मिलना तथा कोई भी पीड़ित छूटे ना इसके लिए अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा कार्य योजना बनाई गई तथा इस क्षेत्र में कार्य हेतु थाना, प्रखंड, अंचल एवं न्यायिक प्रक्रिया के स्तर पर मौजूद पदाधिकारियों एवं कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई।
सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी थानों को निर्देश दिया गया कि कांड दर्ज होते ही प्राथमिकी की प्रति नोडल पदाधिकारी सह पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए ताकि पीड़ित को मुआवजा की प्रथम किस्त का भुगतान हो सके। साथ ही जिन कांडों में आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित हो तो उसकी भी प्रति उपलब्ध कराई जाए ताकि मुआवजा की दूसरी किस्त का भुगतान हो सके।
उक्त अधिनियम एवं राहत/ मुआवजा के प्रावधानों को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए नियमावली को बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रसारित करने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया कांडों के निष्पादन की दर को बढ़ाने के लिए भी गवाहों को ससमय न्यायालय में प्रस्तुत कराने हेतु विशेष लोक अभियोजक अ.नि. को निर्देशित किया गया । हत्या के एक मामले में आश्रित द्रोपति देवी, ग्राम बिशुनपुर, थाना जादोपुर को 8,25,000.00 मुआवजा राशि एवं प्रत्येक माह पेंशन देने की जानकारी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी द्वारा दी गई।
बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, अंचल अधिकारी राकेश कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी मुख्यालय आनंद कौशल, सरकारी अधिवक्ता अमरेंद्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति थानाध्यक्ष, नंदजी कुमार मांझी, मोती लाल गौड़, कंचन प्रसाद एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।