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शराबबंदी पर नीतीश को झटका: पटना हाई कोर्ट ने नए शराबबंदी कानून को किया रद्द

बिहार में पूर्ण शराबबंदी का अभियान चला रहे नीतीश कुमार को आज पटना हाई कोर्ट से झटका लगा है, हाई कोर्ट ने राज्य में लागू शराबबंदी कानून को रद्द कर दिया है। राज्य में शराबबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया।

राज्य में नई उत्पाद नीति के तहत राज्य के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पास कर दिया था। उसके बाद राज्यपाल ने भी इसपर मुहर लगा दी थी। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने इस कानून को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी।याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार शराबबंदी को लागू कराने के लिए स्टंटबाजी बंद करे।

वहीं राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने जवाब में कहा है कि सरकार पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए उसको जनमत भी मिला है।

सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए इस नए कानून को गलत करार दिया और इसे रद करने का आदेश दिया है। शराब मिलने पर पूरे परिवार को जेल जैसे कानून को लेकर हाईकोर्ट को एतराज था।

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