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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की शहाबुद्दीन की ज़मानत, फिर जाना होगा जेल

राजद के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की जेल से रिहाई के खिलाफ दायर अर्जियों पर उच्चतम न्यायालय शुक्रवार (30 सितंबर) को अपना फैसला सुनाते हुए शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी है। अदालत के इस फैसले के साथ ही अब शहाबुद्दीन दोबारा जेल जाना होगा।

सुनवाई की जानकारी देते हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि दोनों (पीडित के पिता चंदा बाबू और बिहार सरकार की अपील ) बेल खारिज करने की याचिका को कोर्ट ने आज अनुमति दे दी है. कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा है कि शहाबुद्दीन को जेल में डाले और राजीव रौशन केस पर ट्रायल करे और जल्दी करे।

शहाबुद्दीन ने कल सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि उसे दोबारा जेल न भेजा जाए। राजीव रोशन नाम के शख्स की हत्या के दोषी पाए गए शहाबुद्दीन को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उस जमानत को चुनौती देने के लिए दो याचिकाएं डाली गई थीं। उन याचिकाओं पर सुनवाई ना होने के लिए शीर्ष न्यायालय ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार को जमकर लताड़ लगाई।

न्यायालय के सख्त रुख का सामना कर रही बिहार सरकार से गुरुवार को फिर सवाल किया गया कि राजीव रोशन हत्याकांड के 17 महीने बाद भी शहाबुद्दीन को आरोप-पत्र की प्रति क्यों नहीं मुहैया कराई गई।

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