गोपालगंज: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ दिलाने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र पर लगेगा विशेष कैंप
गोपालगंज में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (एमकेयूवाई) को जन जन तक पहुंचाया जायेगा। इसके लिये जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष कैम्प का आयोजन किया जायेगा। जहां पर सम्बंधित क्षेत्र की गर्भवती व धातृ महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इस संबंध में समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) निदेशालय के निदेशक ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिशा-निर्देश दिया है। जिसके अनुसार पीएमएमवीवाई के लिये प्रत्येक माह के हर शनिवार को विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिये प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्र पर आवेदन दे सकते हैं।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शम्स जावेद अंसारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत पहली बार मां बनने वाली गर्भवती/धातृ महिला को सशर्त 5000/- तक की सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें अंतिम मासिक चक्र (एलएमपी) के 150 दिनों के अन्दर गर्भावस्था पंजीकरण कराने के बाद 1000 रुपये, गर्भावस्था के छः माह पूरा होने पर कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) कराने के बाद 2000 रुपये तथा नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण एवं टीकाकरण कराने के बाद 2000 रुपये खाते में भेजी जाती है।
पोषण अभियान के जिला समन्वयक बृजकिशोर श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 1 से 2 साल की आयु के लिए 600 रुपये, 3 से 5 साल की आयु के लिए 700 रुपये, 6 से 8 साल की आयु के लिए 1000 रुपये तथा 9 से 12 साल की आयु के लिए 1500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। सेनेटरी नैपकिन खरीदने के लिए बिहार सरकार द्वारा 300 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। वहीं, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये और स्नातक उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं।
सभी आंगनबाड़ी केन्द्र पर माह के प्रत्येक शनिवार को योजना अंतर्गत विशेष कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी घर बैठे http://icdsonline.bih.nic.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वे निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिये शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों के आधार पंजीकरण के लिए अनिवार्य दस्तावेज (माता/पिता/अभिभावक अपने आधार कार्ड एवं बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र) के साथ प्रखंड स्तरीय आधार पंजीकरण केन्द्र से संपर्क कर सकते हैं।