गोपालगंज: दो शराब तस्करों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगा
गोपालगंज में 2 शराब तस्करों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सिविल कोर्ट के एडीजे-2 सह उत्पाद स्पेशल कोर्ट के लवकुश कुमार ने 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शराब तस्कर फिलहाल चनावे स्थित मंडल कारा में बंद है। मामला 2017 का है। 17 जून को पूर्वी चंपारण के चकिया गांव निवासी राकेश कुमार और मेहंसी थाना क्षेत्र के वरमदिया गांव निवासी विकास कुमार इंडिका कार से 14 पेटी बियर के साथ यूपी से बिहार आ रहे थे।
इसी दौरान उत्पाद विभाग की पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के नरहवा गांव में कार्रवाई करते हुए इंडिका कार की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान 14 पेटी बियर बरामद हुई। इसके बाद उत्पाद विभाग के टीम ने दोनों तस्कर को अपने हिरासत में लेकर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया। वहीं इंडिका कार को जब्त कर ली थी।
इसके बाद बिहार मद्यनिषेध अधिनियम के तहत मामला एडीजे- 2 सह उत्पाद स्पेशल कोर्ट में चला। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक ‘उत्पाद’ रवि भूषण श्रीवास्तव और बचाव पक्ष के वकील जितेंद्र सिंह ने बहस की। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने और सबूतों के आधार पर लवकुश कुमार एडीजे-2 सह उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने दोनों शराब को उम्र कैद की सजा सुनाई साथ ही 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया।