गोपालगंज: हत्या में दोषी तीन भाई-बहन को मिली सश्रम उम्रकैद, तीनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड
गोपालगंज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ राजेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने चाकू, गुप्ति व रॉड से मारकर की गई युवक की हत्या में मात्र ढाई वर्ष की अवधि में महिला व उसके दो भाइयों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और पचास-पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है। जबकि सजा प्राप्त करने वाली महिला के पति और उसकी बहन को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। सजा पाने वालों में विजयीपुर थाने के पगरा बाजार के राजेश राम की पत्नी देवंती देवी और महेशपुर गांव के निवासी और उसके दो भाई राम नारायण राम उर्फ छोटू राम तथा रामपाल राम शामिल हैं।
बताया जाता है कि 22 जुलाई 2018 को चचरी बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर विजयीपुर थाने के पगरा बाजार के रंजीत राम उर्फ बब्लू राम की चाकू, गुप्ति और रॉड से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर रंजीत की पत्नी किरण देवी ने अपने ही गांव के राजेश राम और उसकी पत्नी देवंती देवी, महेशपुर गांव के निवासी और राजेश राम के साला राम नारायण उर्फ छोटू राम व रामपाल राम और साली बिना उर्फ विनीता कुमारी तथा रामचन्द्र राम व तीन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में कांड के अनुसंधान कर्ता ने रामचंद्र राम और तीन अज्ञात के खिलाफ अनुसंधान जारी रखते हुए राजेश राम,उनकी पत्नी देवंती देवी, साला राम नारायण राम उर्फ छोटू राम और रामपाल राम तथा साली बिना कुमारी के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित कर दिया था। इसके बाद मामले की सुनवाई एडीजे आठ राजेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से एपीपी रमन चंद्र मिश्रा तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता अबू शमीम अंसारी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने देवंती देवी और उनके दोनों भाइयों राम नारायण राम उर्फ छोटू राम तथा रामपाल राम को गत छह अप्रैल को दोषी करार दिया था, जबकि राजेश राम और बिना कुमारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।