गोपालगंज: मतदाता पहचान पत्र के सत्यापन के लिए आधार बाध्य नहीं, हथुआ एसडीएम ने दी जानकारी
गोपालगंज: मतदाता पहचान पत्र का सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ को इसकी जिम्मेवारी सौपी गई है। इस कार्य के लिए मतदाता जिनके पास मतदाता पहचान पत्र हो या जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो वे कोई भी प्रमाण पत्र देकर पहचान पत्र का सत्यापन करवा सकेंगे। इसके लिए आधार जरूरी नहीं है। उक्त बातें हथुआ एसडीएम अनिल कुमार रमन ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा।
इन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि बीएलओ द्वारा मतदाता पहचान पत्र सत्यापन में केवल आधार कार्ड ही मांग कर रहे है। ऐसी कोई निर्वाचन आगोग के तरफ से गाइड लाइन नहीं है कि केवल आधार कार्ड से ही सत्यापन होगा। यदि बीएलओ इस तरह का जबरन कार्य कर रहे है तो वैसे बीएलओ पर सख्त करवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं जिनका मतदाता पहचान पत्र है या जिनका नाम सूची में है। वह नाम सही है या नहीं इसके लिए 15 अक्टूबर का समय दिया है ताकि सभी मतदाता अपना सत्यापन करवाने के साथ ही त्रुटि भी सुधार करवा सकते है। इसके लिए आयोग ने सत्यापन में लिए जाने वाले दस्तावेज में भारतीय पासपोर्ट, ड्राइवरिंग लाइसेंस, राशन कार्ड, किसान पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासबुक, सरकारी पहचान पत्र, पैन कार्ड, पानी, बिजली, एलपीजी नवीनतम बिल की प्रति को शामिल किया है। इन सभी दस्तावेजो में से कोई एक दस्तावेज देकर अपना सत्यापित करवा सकते है। एक सवाल पर एसडीएम ने स्पष्ट कहा कि सत्यापन के साथ साथ नाम मे भी सुधार करना है। इस कार्य से बीएलओ को नहीं मुकरना है। बीएलओ के सत्यापन के बाद ही सभी कागजात को पोटल पर अपलोड करना होगा। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए सभी बीडीओ को दिशा निर्देश जारी किया गया है। सभी प्रखण्डों में कार्य चल रहा है।