गोपालगंज के मीरगंज में कोर्ट के आदेश पर प्रशासन द्वारा 21 मकान तोड़ कर हटाया गया अतिक्रमण
गोपालगंज में प्रशासन ने जमीन पर वर्षो से अतिक्रमण कर रहे लोगो की जमीन से जहा अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया. वही पटना हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत 21 घरो और झोपडियो को तोड़ कर जमीन खाली करा दिया. यह अभियान मीरगंज के खेमन टोला में चलाया गया.
दरअसल मीरगंज के खेमन टोला में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सडक का निर्माण कराया जा रहा है. इसी निर्माण के तहत निजी और सरकारी जमीन पर 21 लोगो ने अतिक्रमण कर रखा था. जिसकी वजह से सडक निर्माण का कार्य बाधित हो गया था. इसी मामले को लेकर निजी जमीन मालिक ने अपनी जमीन को खाली कराने के लिए पटना हाई कोर्ट में पेटीशन दायर किया था. इसी अलोक में कोर्ट ने जमीन को खाली कराने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश पर हथुआ सीओ, बीडीओ और मीरगंज थानाध्यक्ष सहित भारी संख्या में पुलिस बल खेमन टोला पहुची और जेसीबी की मदद से 21 घरो और झोपडियो को तोड़कर कर रास्ता का विवाद सुलझा लिया गया.
वही जिनके घर तोड़ दिए गए है वह परिवारों ठंढ में खुले असमान के निचे रहने के लिए विवश हो गया है. अतिक्रमण हटाये गए परिवारों ने सरकार से कही और बसाने की गुहार लगाई है.