गोपालगंज में नाबालिक पर चार्ज सीट दाखिल करने को लेकर कोट ने पदाधिकारीयों पर लगाया अर्थदंड
गोपालगंज जिला के मांझागढ़ थाना कांड संख्या-205/17 सरकार बनाम कृष्ण कुमार पाल वगैरह में पुलिस द्वारा नाबालिक के विरुद्ध चार्यसीट दाखिल करने को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाघिकारी श्री विश्व विभूति गुप्ता ने अनुसंधानकत्ता, मांझागढ़ एवं आरक्षी निरीक्षक सदर अंचल गोपालगंज सह पर्यवेक्षण पदाधिकारी पर 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
बता दें कि इसी थाना क्षेत्र के बलुआ टोला गॉव के सुनैना देवी जौजे छोटेलाल पाल ने थाने में एफ आई आर दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने उसी गॉव के कृष्ण कुमार पाल,बिगनी देवी, संगीता कुमार,एवं अतमोल कुमार को अभियुक्त बनाया था । ट्रायल के दौरान यह बात प्रकाश में आयी कि अभियुक्त अनमोल कुमार नाबालिक है तथा इस कांड के अनुसंधानकर्ता एवं आरक्षी निरीक्षक द्वारा इस केश में बिना उचित जॉच पड़ताल किये हीं नाबालिक के खिलाफ चार्यसीट न्यायालय में समर्पित कर दिया है। केार्ट ने इस मामले को गंभिरता से लेते हुए उक्त दोनों पदाधिकारीयों को 16 अगस्त 2018 तक स्पष्टीकरण की मॉग किया परन्तु उनलोगों द्वारा न्यायालय में समय पर स्पष्टीकरण दाखिल नहीं किया तो कोर्ट सोमवार को नाबालिक अनमोल कुमार को मुकदमें की जबाबदेही से उन्मूक्ति दे दिया तथा त्रुटिपूण आरोप पत्र समर्पित करने के कारण उक्त दोनों पदाधिकारीयों पर अथ्र्दंड लगाया है।