गोपालगंज के चर्चित गोलू हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा, दूकान में घुसकर की थी हत्या
गोपालगंज के चर्चित रेडीमेड शो रूम व्यवसायी गोलू उर्फ़ सनी गुप्ता की हत्या के मामले में अहम फैसला आया है। इस हत्याकांड में शामिल सभी चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। इसके साथ ही धारा 302 के लिए सभी अभियुक्तों को 50-50 हजार रूपये का अर्थ दंड और धारा 307 के लिए अलग से 10-10 हजार रूपये का जुर्माना सुनाया गया है। एडीजे आठ शोभाकांत मिश्रा की कोर्ट ने मांझागढ़ थाने के कोल्हुआ गांव के रंजन सिंह व मिलन सिंह, छवहीं गांव के अंशुमन तिवारी व नगर थाने के वीएम फील्ड निवासी रॉकी कुमार को यह सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद चारों आरोपितों को मंडलकारा चनावे भेज दिया गया।
गौरतलब है की 15 अप्रैल 2015 को नौ बजे रात में शहर के श्याम सिनेमा रोड में स्थित शंभु प्रसाद के रेडिमेड कपड़े की दुकान पर चार लोग पहुंचे थे। इसके बाद शर्ट की मांग की। शर्ट की कीमत जब दुकानदार ने मांगी तो एक अपराधी ने दुकानदार सन्नी उर्फ गोलू को चाकू मार दी। विरोध करने पर उसके भाई सतीश कुमार को भी चाकू घोंपकर जख्मी कर दिया गया। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने गोलू की हालत गंभीर देख बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर ले जाने के दौरान गोलू ने रास्ते में दम तोड़ दिया। बाद में अस्पताल में रंजन सिंह पहुंचकर हंगामा के साथ फायरिंग कर धमकी दे चला गया। इस मामले को लेकर नगर थाने में मामला दर्ज हुआ था।