गोपालगंज में बिना लाइसेंस का पटाखा बेचना पड़ेगा महंगा, जिला प्रशासन ने जारी किये निर्देश
गोपालगंज जिलाधिकारी राहुल कुमार ने अक्टूबर माह में होने वाले छठ व दीपावली के मद्देनजर पटाखों के बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है . अनियंत्रित व अव्यवस्थित बिक्री पर दंडात्मक कारवाई करने के स्पस्ट निर्देश जारी किया गया है .
दीपावली व छठ पूजा में बड़ी संख्या में आतिशबाजी की जाती है जिससे अग्निकांड व दुर्घटना होने की पूरी सम्भावना बनी रहती है . इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने विस्फोटक पदार्थ बिक्री अधिनियम के तहत इसके विक्री के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया है . लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जिले में अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ व गोपालगंज को प्राधिकृत कर दिया गया है .
पटाखों के बिक्री के गोपालगंज व हथुआ एसडीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया है की पटाखों के बिक्री के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन लेकर उन्हें बिहार विस्फोटक अधिनियम के तहत अस्थायी लाइसेंस निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे . कोई भी विक्रेता यदि बिना लाइसेंस के पटाखे बेचते हुए पाया जाता है तो उसपर कड़ी कारवाई की जाए . लाइसेंस व आवेदन की सुचना जिला शस्त्र शाखा को भी देना अनिवार्य है .