गोपालगंज के कुख्यात अपराधी अब्बास मियाँ पर लगा सी.सी.ए. एक्ट
अपराधकर्मीयों पर अंकुश लगाने एवं लोक शांति हेतु गोपालगंज जिला प्रशासन के पहल से कुख्यात अपराधी अब्बास मियाँ के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-12(2) के अन्तरगत निरुद्ध करने हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजा गया, जिसे सरकार द्वारा, निरुद्ध किया गया साथ ही साथ माननीय उच्च्य न्यायालय, पटना द्वारा भी निरुद्धदेश जारी किया गया है.
कुख्यात अपराधी अब्बास मियाँ पिता-अलाउद्दीन मियाँ ग्राम-कररिया ठकुराई थाना-फुलवरिया निवासी है. अब्बास मियाँ रंगदारी, डकैती, लूट, नशीली पदार्थ की तस्करी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का सरगना था. इनके एस गतिविधियों के कारण आम जनता में आतंक एवं भय का वातावरण व्याप्त रहता था. इसके द्वारा लूट तथा दिन-दहारे डकैती, रंगदारी जैसी कई गंभीर प्रकृति के अपराध को करीत कर सरे आम लोक शांति को भाग किया जाता रहा है. आम जनता में इनके नाम का भारी दहशत थी. जिसके कारण यह अपराधी बड़ा से बड़ा अपराध भी आसानी से करीत कर लेता था. यह अपराधकर्मी गोपालगंज जिला के लिए आतक का पर्याय बन चूका था. पुलिस द्वारा चुनिती के आधार पर काफ़ी मसक्कत के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजा गया. यह दर्जनों कांडों में आरोपित रहा है. कई कांडों में न्यायालय से जमानत कर लिए थे और शेष कांडों में जमानत हेतु लगातार प्रयासरत थे. इस अपराधकर्मी पर अंकुश लगाने एवं लोक शांति हेतु जिला प्रशासन के पहल से इसके विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-12(2) के अन्तरगत निरुद्ध करने हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजा गया, जिसे सरकार द्वारा, निरुद्ध किया गया साथ ही साथ माननीय उच्च्य न्यायालय, पटना द्वारा भी निरुद्धदेश जारी किया गया है.
कुछ कुख्यात अपराधकर्मी वर्त्तमान में जेल में है तथा जेल से बहार निकले हेतु जमानत के लिए प्रयासरत है. उन अपराधकर्मियों को भी चिन्हित कर उनके विरुद्ध सी.सी.सी. का प्रस्ताव निकट भविष्य में भेजे जायेंगे.
Sir islamiya muhjid ke memabr garib log ke jamina pe muhjid banane ke jabrdasti kar rahe hai wahi ek jamin hai sir kuch hellp kijiye una log ko plz sir garib ko bachaye