गोपालगंज: बिहार उत्पाद अधिनियम मद्द निषेध के तहत जब्त गाड़ियों की उत्पाद विभाग करेगी नीलामी
गोपालगंज उत्पाद विभाग अब बिहार उत्पाद अधिनियम मद्द निषेध के तहत जब्त गाड़ियों की नीलामी करेगी। इन गाड़ियों की नीलामी आगामी 25 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक चलेगी। इसको लेकर उत्पाद विभाग ने नोटिस जारी किया है।
दरअसल बिहार में शराबबंदी है। और शराबबंदी के दौरान शराब अधिनियम के तहत वैसी गाड़ियों को जब्त किया गया है। जिन गाड़ियों से शराब की तस्करी हो रही थी।
उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि जिले में कुछ महीने के अंदर 382 गाड़ियों को जब्त किया गया था। जिसमें कई लग्जरी कार, मोटरसाइकिल, बस और ट्रक शामिल है। इन गाड़ियों की सूची तैयार की गई है। जिसकी नीलामी की प्रक्रिया 25 अक्टूबर से शुरू होगी। तीन दिनों तक यह नीलामी की प्रक्रिया चलेगी। उन्होंने कहा कि इस नीलामी में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। जब्त की गई गाड़ियां बलथरी चेक पोस्ट पर रखी गयी है। इसके अलावा जिले के सभी थानों में गाड़ियां जब्त हैं।
उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति नीलामी से पहले इन गाड़ियों को देख सकता है। नीलामी में शामिल गाड़ियां जैसी है वैसी हालत में ही नीलामी की जाएगी।