गोपालगंज: बियर तस्करी मामले में दो तस्कर दोषी करार, सजा की विंदु पर 7 अप्रैल को होगी सुनवाई
गोपालगंज के स्पेशल कोर्ट उत्पाद सह एडीजे दो लवकुश कुमार की कोर्ट ने पन्द्रह माह पुराने बियर बरामदगी के मामले में दो तस्करों को दोषी करार दिया है। उनकी सजा की बिंदु पर 7 अप्रैल बुधवार को सुनवाई होगी।
बताया जाता है कि उत्पाद विभाग की टीम ने 5 जनवरी 2020 को बलथरी चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक कार से पांच सौ एमएल के 464 पीस बियर बरामद करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया था। बरामद बियर की कुल मात्र 232 लीटर थी। गिरफ्तार तस्करों में सुपौल जिले के मरौना थाने के हररी गांव के अंकेश कुमार व मधुबनी जिले के लौकही थाने के बेड़ियारी गांव के रविन्द्र यादव शामिल थे। दोनों गाजियाबाद से बियर खरीद कर बिहार के सुपौल जिले के तस्कर अंकेश कुमार के गांव हररी ले जा रहे थे। उत्पाद विभाग की पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए दोनों को न्यायिक हिरासत में चनावे कारा भेज दिया था। कांड के अनुसंधानकर्ता की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे दो सह स्पेशल कोर्ट उत्पाद लवकुश कुमार की कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को स्पेशल पीपी उत्पाद रवि भूषण श्रीवास्तव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों तस्करों को दोषी करार दिया। उनकी सजा की विंदु पर सात अप्रैल बुधवार को सुनवाई होगी।