गोपालगंज: फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने का जारी हुआ निर्देश
गोपालगंज: गेहूं की फसल की कटाई शुरू होने के साथ ही प्रशासन फसल अवशेष जलाने को लेकर सख्ती दिखाने लगा है। रबी फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के ऊपर प्राथमिकी होने का निर्देश जारी किया गया है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ऐसा करके वे न केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण को प्रदूषित भी कर रहे हैं। किसान अगर फसल अवशेष जलाते पकड़े गए तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा कृषि विभाग तीन वर्ष तक किसान रजिस्ट्रेशन लॉक कर देगा। इस अवधि में कृषि योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड़ेगा।
डीएओ वेदनारायण सिंह ने बताया कि कृषि विभाग के तरफ से हार्वेस्टर मालिकों व किसानों से फसल अवशेष के संबंध में जारी आदेश की जानकारी साझा की है। डीएओ ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से मिट्टी की ऊपरी सतह कड़ी हो जाती है। मित्र कीट मर जाते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। जिससे उपज प्रभावित होती है। इसके अलावा प्रदूषण बढ़ने के साथ-साथ अस्थमा व सांस संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए फसल अवशेष को जलाना कानूनी अपराध की श्रेणी में है। फसल जलाने से पर्यावरण को भी नुकसान होता है। इसलिए सतर्कता जरूरी है।