दिल्ली में कल से नहीं चलेंगी डीजल टैक्सियां – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल से दिल्ली में डीजल टैक्सियां नहीं चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिल्ली में ऑड-इवन फामॅूले के आज पूरा होने पर प्रदूषण की स्थिति का आकलन करने के दौरान दिया। अदालत आज छुट्टी के दिन भी बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डीजल टैक्सियां नहीं चलने का आदेश पिछले साल सितंबर में ही दिया था, लेकिन टैक्सी ऑपरेटरों के आग्रह पर इस तारीख को दो बार शीर्ष अदालत ने बढ़ाया था। ऑपरेटरों को फरवरी तक यह काम कर लेने को कहा गया था, पुन: उन्हें आज 30 अप्रैल तक समय दिया गया था।
टैक्सी ऑपरेटरों के वकील ने आज अदालत में उनका पक्ष रखते हुए कहा कि उनके समक्ष इससे रोजगार का संकट उत्पन्न हो जायेगा और उनके पास तुरंत वैकल्पिक उपाय नहीं हैं। इस पर अदालत ने कहा कि आप बार-बार यही कहते हैं।
अगर सीएनजी टैक्सियां नहीं हैं तो उनकी खरीद कीजिए। हालांकि शीर्ष अदालत ने ऑल इंडिया परमिट वाली गाडिय़ों को छूट दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरित उपकर के भुगतान पर दिल्ली पुलिस को 2000 सीसी या इससे अधिक सीसी के उसके 190 डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली जल बोर्ड को भी डीजल चालित पानी के उसके नए टैंकरों का परिवहन प्राधिकरण में पंजीकरण कराने की अनुमति दी। डीजेबी को हरित उपकर के भुगतान से छूट दी गयी।