गोपालगंज: खजुरबानी शराब कांड में बर्खास्त किये गए 5 पुलिस जवानों की बर्खास्तगी हुई निरस्त
गोपालगंज में नगर थाना के खजुर्बानी में हुए जहरीली शराब कांड में जहां 19 लोगों की मौत हो गई थी। वही इस घटना के बाद बिहार सरकार ने नगर थाना के 23 पुलिस पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। इस घटना के बाद पटना हाई कोर्ट का एक अहम और बड़ा फैसला आया है। पटना हाईकोर्ट ने बर्खास्त किए गए पांच पुलिस अधिकारियों और जवानों का बर्खास्तगी रोक लगा दी है और इसके साथ ही बर्खास्त किए गए तिथि से लेकर अब तक उनके तनख्वाह को भी बहाल करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश पटना हाई कोर्ट के जज शरद शरद चंद्र सिंह ने दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता वाई वी गिरी जूनियर अधिवक्ता मनीष गिरी आशीष गिरी थे।
वाई बी गिरी ने बताया कि बीते 14 अगस्त 2016 को नगर थाना के खजुर्बानी में जहरीली शराब कांड हुई थी। जिसमें जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 5 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इस मामले में बिहार सरकार ने नगर थाना के पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की थी। जिसमें नगर थाना के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सिपाही, मुंशी सहित कुल 23 पुलिस गिरी थी और इसमें से 14 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन पटना हाई कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद बिहार शराब बंदी को झटका लगा है और पटना हाई कोर्ट ने नगर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर अमित कुमार मुंशी गुलाम हसन सिपाही संजय कुमार सहित कुल 5 पुलिस अधिकारियों पर प्रकाशित कर दिया है और उनके तनख्वाह पर भी रोक हटाने का आदेश जारी किया है।