गोपालगंज के सासमुसा चीनी मिल के मालिक व बेटों की जमानत याचिका खारिज
गोपालगंज के सासामुसा चीनी मिल में हादसे में जेल में बंद मिल मालिक और उनके दोनों बेटो को अभी कुछ दिन और जेल में रहना पड़ेगा। एसीजीएम-7 ने की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। चीनी मिल हादसे में पुलिस ने 22 दिसंबर को मिल के मालिक व उनके दो बेटों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उनके वकील ने 23 दिसंबर को जमानत की अर्जी एसीजेएम की कोर्ट में दाखिल की थी। वही, मिल हादसे में एक अन्य मामले की अगली सुनवाई अब 4 जनवरी को होगी।
गौरतलब है की बीते 20 दिसंबर को सासामुसा सुगर मिल में बायलर पाइप फट गया था। जिसमे एक के बाद एक कुल 9 लोगो की मौत हो गयी थी। वही मौत के बाद मिल में आक्रोशित लोगो ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। इसी घटना के बाद मृतक कृपा नारायण यादव के परिजन ने मिल मालिक महमूद अली और उनके दोनों बेटो सिकी अली और रिक्की अली के खिलाफ हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कुचायकोट थाना में केस दर्ज किया था।