गोपालगंज

गोपालगंज के बरौली में दो वर्ष पूर्व हुए दहेज़ के लिए हत्या मामले में पति को मिली सज़ा

गोपालगंज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ शोभा कांत मिश्रा की कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पाते हुए पति को दस वर्ष के सश्रम कारावास और तीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

गौरतलब है की मोहम्मदपुर थाने के माधोपुर कुरकहां गांव के दसई राय की पुत्री सुमन देवी की शादी बरौली थाने के खरबनवा टोला बलहा के जयराम राय के पुत्र अनिल राय के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन के बाद से ही सुमन को दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 1 नवंबर 2015 को उसकी हत्या कर दी गई तथा साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला दिया गया। इस मामले को लेकर मृतका के पिता ने अपने दामाद अनिल राय, उसके भाई मुन्ना कुमार राय, शिवपति देवी व सनभरिया देवी सहित चार लोगों के खिलाफ बरौली थाने में कांड संख्या 209/2015 दर्ज कराया था। काण्ड के अनुसंधानक ने 28 मार्च 2016 को पति अनिल राय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया था। इसके बाद मामले की सुनवाई ए डी जे आठ की कोर्ट में शुरू हुई। अभियोजन पक्ष से ए पी पी रामेश्वर सिंह तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता जय प्रकाश गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और तीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भी कटनी होगी। जुर्माने की राशि में से आधी राशि मृतका के पिता को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected By Awaaz Times !!