बिहार

कोचिंग व निजी शिक्षण संस्थान को 31 जनवरी 2017 तक हर हाल में करवाना होगा रजिस्ट्रेशन

बीएड कॉलेजों के बाद सरकार कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है. निजी कोचिंग संस्थान या निजी शिक्षण संस्थान संचालन को 31 जनवरी 2017 तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी कोचिंग संस्थानों का संचालन नहीं हो सकेगा.

मंगलवार को शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया. 10 या इससे कम छात्र वाले कोचिंग को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी.

बिहार कोचिंग नियमावली 2010 के अनुसार तीन वर्ष के निबंधन होता है. कोचिंग संस्थानों को अधिक फीस लेने से रोकना और छात्रों को अधिक फीस लेने से रोकना और छात्रों को बेहतर पढ़ाई उपलब्ध करवाना इस नियमावली काा उद्देश्य था. हालांकि नियमावली के पालन नहीं होने की लगातार विभाग को शिकायत मिल रही थी.

राज्यभर में लगभग 10 हजार कोचिंग संस्थान हैं. केवल पटना में एक हजार कोचिंग संस्थान है.

नियमावली का उल्लंघन करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए हर्जाना देना होगा. दूसरी बार दोषी साबित होने पर एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा. तीसरी बार भी लगातार दोषी पाए जाने पर कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया जाएगा.

 

 

सभार : प्रदेश18

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