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सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से मिली पैरोल की अवधी हुई खत्म

पैरोल पर जेल से छूट कर आये सहारा प्रमुख की मुश्किलें अब फिर से बढ़ती नजर आ रही है. दरअसल खुली हवा में चैन की सांस भर रहे सुब्रत राय को अब फिर से जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी. देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को फिर से जेल में जाने का ऑर्डर दिया है.

मालूम हो कि 2 साल की जेल काट चुके सुब्रत इस वक्त पैरोल पर बाहर हैं. उनकी पैरोल आज यानि 23 सिंतबर को खत्म हो रही है. उनकी पैरोल को सुप्रीम कोर्ट ने ही बढ़ाया था. मई में उनकी मां का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्हें 28 दिन की पैरोल मिली थी. जिसे बाद में बढ़वाया गया था. शुक्रवार (23 सितंबर) को सुब्रत के वकील ने पैरोल को बढ़ाने के लिए अर्जी दी थी. लेकिन कोर्ट ने कहा, ‘तुम्हें फिर से जेल जाना होगा.’ इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से पूछा था कि उसने किन स्रोतों से 25,000 करोड़ रुपए जुटाकर निवेशकों को नकद में भुगतान किया है. न्यायालय ने समूह से कहा कि वह यह राशि जुटाने के स्रोतों का खुलासा कर पाक साफ होकर सामने आए. शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह बात हजम करना मुश्किल है. क्योंकि इतनी बड़ी राशि ऊपर से नहीं गिरी होगी.

मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘आप बताएं कि इस पैसे का स्रोत क्या है? क्या आपको अन्य कंपनियों और अन्य योजनाओं से 24,000 करोड़ रुपए मिले ? बैंक खातों से यह राशि निकाली? या फिर संपत्ति बेचकर यह राशि जुटाई? यह इन तीनों में से किसी एक माध्यम से होगी. पैसा ऊपर से नहीं गिरता. आपको बताना होगा कि यह धन आपको कहां से मिला.’ पीठ ने कहा कि उन्हें सहारा के करोड़ों रुपए लौटाने की क्षमता पर शक नहीं है, लेकिन फिर भी वह जानना चाहती है कि दो महीने में पैसा कहां से आया. यह केस 2012 से चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा समूह को ऑर्डर दिया था कि उसे जल्द से जल्द अपने 3 करोड़ निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए जमा करवाने होंगे.

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