सुप्रीमकोर्ट ने शहाबुद्दीन मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार
राजद के बाहुबली नेता और पूर्व सासंद मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत याचिका रद्द करने को लेकर दायर की गई याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमे कोर्ट ने शहाबुद्दीन को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना जमानत के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी जाए. हालांकि फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि शहाबुद्दीन का पक्ष भी सुना जाएगा.
इससे पहले जब शहाबुद्दीन से इन जमानत याचिकाओं पूछा गया था तो कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत रद्द करता है तो वो जेल जाने को तैयार हैं. बातचीत में शहाबुद्दीन ने खुद को कानून और न्यायपालिका का सम्मान करने वाला इंसान बताया. उधर, सीवान प्रशासन ने भी बिहार सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शहाबुद्दीन के जेल से लौटने के बाद से सीवान में दहशत का माहौल है.
शहाबुद्दीन ने कहा, ‘ये कोर्ट का मामला है. कोर्ट ने ही मुझे जमानत दी है. अगर कोर्ट मुझे दोबारा जेल जाने के लिए कहता है तो मैं तैयार हूं. ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है. आखिर क्यों नहीं मैं जेल जाऊंगा. मैं कानून का पालन करने वाला देश का नागरिक हूं.’