बिहार में निवेश करने वाली कंपनीयों को राज्य सरकार ब्याज पर देगी सब्सिडी
साल 2021 तक निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार कर्ज के ब्याज पर सब्सिडी देगी. सरकार इस बैंक कर्ज के सालाना ब्याज का 10% तक आप हीं पूर्ति करेगी. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को की मंजूरी दे दी गई है. इसमें निवेशकों को पूंजी के बदले ब्याज पर सब्सिडी का प्रावधान है. वैट समेत राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले सभी टैक्सों की निवेशकों को पांच साल तक पूर्ति की जाएगी.
औद्योगिक इकाइयों की दो श्रेणियां होगी प्राथमिकता व गैर प्राथमिकता. निवेशकों को सिंगल विंडो की सुविधा मिलेगी. प्राथमिकता श्रेणी में खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे मशीन निर्माण, इलेक्ट्रिकल, आईटी, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, रबर, अक्षय ऊर्जा, हेल्थ केयर, चमड़ा और इंजीनियरिंग कॉलेज को रखा गया है. अन्य उद्योगों गैर प्राथमिकता वाले हैं. 25 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए व 3 एकड़ जमीन आईटी पार्क के लिए जरूरी है. इंडस्ट्रियल पार्क और आईटी पार्क लगाने वालों की ब्याज पर 50 करोड़ की छूट सीमा होगी.
औद्योगिक इकाइयों की दो श्रेणियां होगी प्राथमिकता व गैर प्राथमिकता. निवेशकों को सिंगल विंडो की सुविधा मिलेगी. प्राथमिकता श्रेणी में खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे मशीन निर्माण, इलेक्ट्रिकल, आईटी, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, रबर, अक्षय ऊर्जा, हेल्थ केयर, चमड़ा और इंजीनियरिंग कॉलेज को रखा गया है. अन्य उद्योगों गैर प्राथमिकता वाले हैं. 25 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए व 3 एकड़ जमीन आईटी पार्क के लिए जरूरी है. इंडस्ट्रियल पार्क और आईटी पार्क लगाने वालों की ब्याज पर 50 करोड़ की छूट सीमा होगी.
महिला, एससी-एसटी, विधवा, एसिड अटैक पीड़ित और थर्ड जेंडर के निवेश करने पर 10% ब्याज का अतिरिक्त 15% छूट होगी. भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने पर 1309 करोड़ रु निवेश किए जायेंगे. कबिनेट से इस परियोजना के लिए स्पेशल पर्पज ह्वेकिल (एसपीवी) कंपनी को मंजूरी दे दी गई है. जिसका नाम भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी होगा.