गोपालगंज में पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों को कर लिया जाएगा जब्त
गोपालगंज के पंचदेवरी में पंचायत चुनाव में खूब नियमों की धज्जियां उडाई जा रही है। एक वाहन का परमिट लेकर कई कई वाहन प्रचार के लिए घुमा रहे हैं। प्रशासन की उदासीनता के कारण दबंग प्रत्याशियों की बल्ले बल्ले है। इस संबंध में निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मनीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति वाले प्रचार वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए निर्वाचन से जुड़े सभी तरह की अनुमति के लिए प्रखंड परिसर में एकल खिड़की शुक्रवार से कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। निर्वाचन से जुड़े सभी तरह के प्रपत्र यहीं जमा होंगे एवं निर्माण पश्चात वहीं से प्राप्त किये जाएंगे।
उन्होंने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी अगर बैनर, पोस्टर या पम्पलेट छपवाएंगे तो उसकी एक प्रति उन्हें प्रखंड कार्यालय में जमा करनी होगी। बैनर, पोस्टर एवं पम्पलेट के नीचे बांई ओर उन्हें संबंधित प्रिटिग प्रेस का नाम, स्थान एवं मोबाइल नम्बर तथा दाहिने ओर नीचे मुद्रित पम्पलेट की प्रति अंकित करनी होगी। कहा कि कोई भी अभ्यर्थी चुनावी रैली, सभा या बैठक के लिए किसी सरकारी परिसर का उपयोग नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उसे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
उन्होंने कहा कि कोई भी अनुमति आवेदन जिस दिन काउंटर पर जमा होगा उसके अगले दिन उसे उसी काउंटर से निर्माण पश्चात हस्तगत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार के लिए वाहन एवं लाउडस्पीकर की अलग-अलग अनुमति लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर सामग्री को जब्त कर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध करवाई होगी। निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि कोई भी अभ्यर्थी अपने आवास, अनुमति प्राप्त प्रचार वाहन एवं चुनाव कार्यालय को छोड़ किसी अन्य जगह पर कोई भी बैनर, पोस्टर या पम्पलेट नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा पाया जाएगा तो संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई होगी।