गोपालगंज: पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव के नियम कानून को लेकर असमंजस में उम्मीदवार
गोपालगंज: पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ हीं गांवों में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। भावी उम्मीदवारों ने अपने अपने इलाके में वोटर्स के दरबाजे पर हाजिरी देना शुरु कर दिया है। लेकिन चुनाव के नियम कानून को लेकर उम्मीदवार और मतदाता असमंजस में हैं। सभी उम्मीदवार नामांकन प्रक्रिया और प्रचार प्रसार के नियमों की जानकारी जुटाने में जुट गए हैं। प्रशासन के पदाधिकारी तैयारियों में दिन रात लगे है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवारों को हर हाल में राज्य निर्वाचन आयोग के गाइड लाइन का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कोई भी उम्मीदवार धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनावी प्रचार प्रसार के लिए नहीं कर सकेगा। जो उम्मीदवार किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के दोषी पाय जाते हैं उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा चुनावी प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई अन्य प्रत्याशी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता है और न ही समुदाय या धार्मिक चोट पहुंचाने वाला बयान दे सकता है। ऐसा करने वाले उम्मीदवार और उनके समर्थकों पर भी कार्रवाई होगी।
वहीं पंचायत चुनाव में पोस्टर बैनर के उपयोग की अनुमति दी गयी है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम तय किए गये हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति लेकर हीं पोस्टर बैनर छपवाना है। दूसरे राज्य या जिले में पोस्टर बैनर छपवाना है तो उम्मीदवार को राज्य निर्वाचन आयोग से इसकी अनुमति लेनी होगी। पोस्टर बैनर पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम, खर्च का विवरण और उसकी संख्या भी अंकित करना अनिवार्य है।