गोपालगंज: मारपीट के एक मामले में आत्मसमर्पण करने के बाद जमानत नहीं मिलने पर आरोपी फरार
गोपालगंज: मारपीट के एक मामले में न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के बाद आरोपित न्यायिक अभिरक्षा से फरार हो गया। घटना के बाद एसीजेएम सात अमित कुमार शर्मा के न्यायालय ने अभिरक्षा से भागने वाले आरोपित के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।
बताया गया है कि मारपीट के एक मामले में कुचायकोट थाने में नामजद पांच आरोपितों ने एसीजेएम सात अमित कुमार शर्मा के न्यायालय में सरेंडर किया था। इसके बाद कोर्ट ने चार आरोपित को जमानत पर मुक्त कर दिया। लेकिन एक आरोपित सुभांशु कुमार को न्यायालय ने जख्म प्रतिवेदन कोर्ट में आने तक अंतरिम तौर पर जमानत देने का आदेश दिया। साथ ही न्यायालय ने कांड के अनुसांधानकर्ता को घायल व्यक्ति का जख्म प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया। जख्म प्रतिवेदन न्यायालय में आने के बाद अंतरिम जमानत पर चल रहे आरोपित सुभांशु कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में बुधवार को सरेंडर किया। इसके बाद न्यायालय में जमानत के आवेदन पर सुनवाई प्रारंभ हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कुचायकोट थाना में दर्ज कांड में जख्मी व्यक्ति के जख्म को गंभीर मानते हुए आरोपित के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। जमानत आवेदन खारिज होने के बाद आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में लेने के बाद गार्ड को बुलाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसी बीच मौका देखकर समर्पण करने वाला आरोपित भाग निकलने में सफल हो गया।