गोपालगंज: शराब धंधेबाज को मिली सात साल की सजा, कोर्ट ने लगाया दो लाख रुपये का अर्थदंड
गोपालगंज: स्पेशल कोर्ट उत्पाद सह एडीजे दो लवकुश कुमार की कोर्ट ने छह माह पुराने शराब बरामदगी के मामले में एकमात्र तस्कर को दोषी पाते हुए सात साल के कारावास और दो लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे एक बर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।
बताया जाता है कि जादोपुर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह ने चतुर बगहा स्थित त्रिमुहानी के पास सारण बांध पर वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक पर लदे प्लास्टिक के 2 बोरी में रखा 102 लीटर 800 मिलीलीटर शराब बरामद किया था। हालांकि तस्कर फरार हो जाने में कामयाब हो गया था। मामले में बरई पट्टी गांव के राकेश राय के खिलाफ थानाध्यक्ष के बयान पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में 11 अक्टूबर 2020 को पुलिस ने राकेश राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कांड के अनुसंधानकर्ता की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई एडीजे दो सह स्पेशल कोर्ट उत्पाद लवकुश कुमार की कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को स्पेशल पीपी उत्पाद रवि भूषण श्रीवास्तव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उसको दोषी करार दिया था।