गोपालगंज में खजुर्बानी शराब कांड में कोर्ट ने 14 आरोपियों में से 13 आरोपियों को दोषी करार दिया
गोपालगंज में खजुर्बानी शराब कांड में आज कोर्ट ने 14 आरोपियों में से 13 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं इस मामले में कोर्ट 5 मार्च को अहम फैसला सुनाएगी।
दरअसल बीते 16 और 17 अगस्त 2016 को गोपालगंज नगर थाना के वार्ड नंबर 25 खजूरबानी में भारी मात्रा में जहरीली शराब पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था। जिसमे 14 लोगो को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। लेकिन एक अभियुक्त ग्रहण पासी की मृत्यु होने के कारण 13 अभियुक्त के विरुद्ध ट्रायल चल रहा था।
गोपालगंज एडीजे दो लवकुश कुमार के न्यायालय ने आज शुक्रवार को दोनो पक्षो के बहस सुनने के बाद चार महिला सहित सभी 13 आरोपियो को दोषी करार किया है। जबकि सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 5 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है।
बता दे कि इस खजूरबानी जहरीली शराब कांड में 19 लोगो की मौत हो गयी थी। जबकि 6 लोगो के आंखों की रौशनी चली गयी थी। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया था। जांच के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि जप्त की गई शराब जहरीली है।
इस मामले में 5 साल तक कोर्ट में सुनवाई हुई दोनों दोनों पक्ष की दलीलें सुनी गई और उसके बाद कोर्ट ने आज सभी दोषियों को दोषी करार दिया। अब इस मामले में 5 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
बता दें कि गोपालगंज में नगर थाना से सटे खजुर्बानी कांड के बाद नगर थाना के सभी पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरी थी। और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। बाद में बिहार सरकार के आदेश पर एडीजे मुख्यालय ने सभी पुलिस पदाधिकारियो को बर्खास्त कर दिया था।