गोपालगंज: आदर्श आचार संहिता मामले में भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी बाइज्जत बरी
गोपालगंज: विधायक व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी आज गुरुवार को गोपालगंज कोर्ट में जहा सदेह उपस्थित हुए। वही कोर्ट ने पुराने आदर्श आचार संहिता मामले में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद विधायक के चेहरे पर जहा ख़ुशी की लहर दौड़ गयी। वही मिथिलेश तिवारी ने न्यायलय में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कोर्ट का भी आभार जताया है। यह मामला वर्ष 2015 के विधान सभा चुनाव से जुड़ा हुआ है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनीष किशोर नारायण ने बताया कि 26 सितम्बर 2015 को जुलुस निकालने को लेकर मोहम्मदपुर थाना में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा कांड संख्या 168/15 में भाजपा के तत्कालीन उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को भी इस मुकदमे में नामजद किया गया था। इस थाना कांड संख्या के तहत गोपालगंज कोर्ट में लम्बी सुनवाई हुयी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के द्वारा कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गए। अधिवक्ता मनीष किशोर नारायण ने बताया की आज बालेश्वर कुमार शुक्ला एसीजीएम प्रथम ने मामले की सुनवाई करते हुए भाजपा विधायक व प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी को बरी कर दिया।
बैकुंठपुर विधायक मिथिलेश तिवारी ने बताया कि उनके ऊपर यह झूठा मुकदमा दायर किया गया था। जिसमे उनका कोई कसूर नहीं था। उन्हें न्यायलय पर पूरा भरोसा था और यही वजह है की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें बरी कर दिया है। वे न्यायायलय के फैसले के स्वागत करते है और उन्हें न्यायायलय में आस्था है।