गोपालगंज

गोपालगंज: ताजिया, मुहर्रम, महावीरी जुलुस या अन्य किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर पाबन्दी

गोपालगंज में कोरोना संक्रमन के मामले लगातार बढ़ रहे है। यहाँ अब तक 2,216 लोगो में कोरोना के संक्रमन पाए गए है। जिले में प्रतिदिन कोरोना के नए मामले मिल रहे है। जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा आज से अनलॉक 3.0 लागू किया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा नयी गाइडलाइन आज से जारी कर दी गयी है। इसकी जानकारी डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से दी।

डीएम अरशद अजीज के मुताबिक अब कल से नयी टाइम टेबल के अनुसार जिले में दुकान खोलने का दिशा निर्देश दिया गया है। कल से सुबह 6 बजे से 10 तक सब्जी के दुकान खुलेंगे। मीट , मछली और फल एक दुकान भी इसी समय पर खोले जायेंगे। इसके साथ ही ठेला पर सब्जी बेचने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। जिले में सभी जगहों पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ही दुकान खोलने की अनुमति होगी। जिले में शौपिंग मॉल खोलने पर पाबन्दी होगी। होटल खुलेंगे, लेकिन वहा बैठकर खाने पर पाबन्दी होगी। सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। जिले के सभी छोटे बड़े बाजार सभी को इस गाइडलाइन में शामिल किया गया है।

एसपी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि उनलॉक 3.0 की गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने के लिए माइकिंग कराई जाएगी। जिले में किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन पर पाबन्दी होगी। एसपी ने बताया की ताजिया, मुहर्रम, महावीरी जुलुस या अन्य किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन का लाइसेंस निर्गत करने पर रोक लगायी गयी है। लिहाजा यहाँ किसी भी तरह के धार्मिक कार्य नहीं आयोजित होंगे।

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