बिहार

नशे में टल्ली हो सड़क पर किया ‘नागिन डांस’ तो जाना पड़ेगा हवालात

सूबे में शादी-ब्याह के मौके पर पीने और पिलाने के शौकीनों को अब विशेष सावधानी बरतनी होगी। अगर शराब के नशे में बारात के दौरान बीच सड़क पर ‘नागिन डांस’ करते पकड़े गए तो सीधे हवालात की हवा खानी होगी। नए कानून के तहत शराब के नशे में बीच सड़क पर भी वैसी हरकत, जिससे अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े, बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यदि विवाह स्थल किसी नगर निगम या नगर परिषद क्षेत्र में है तो मेहमानों को शराब परोसने से पहले मेजबान को इसके लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से अस्थाई (टेंपररी) लाइसेंस लेना होगा। यदि विवाह स्थल किसी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में है, जो न तो नगर निगम क्षेत्र में आता है और न ही नगर परिषद क्षेत्र में, तो वहां मेहमानों को शराब परोसने की कीमत जेल जाकर और आर्थिक दंड की राशि भरकर चुकानी होगी।

नई उत्पाद नीति के तहत किसी भी निजी स्थल पर आयोजित पार्टी या विवाह समारोह में मेहमानों को शराब परासने से पहले मेजबान को इसका लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए विभाग में पार्टी से करीब एक सप्ताह पहले आवेदन देकर निर्धारित शुल्क की राशि जमा करनी होगी। वही दूसरी तरफ यदि विवाह स्थल किसी ऐसे होटल या रेंस्टूरेंट में है, जिसे शराब परोसने का लाइसेंस पहले से निर्गत किया जा चुका है, तो वहां शराब परोसी जा सकती है।

लेकिन, शराब के नशे में हुड़दंग या हंगामे की इजाजत नहीं होगी। किसी भी शिकायत पर शराब पीकर हंगामा करने वालों के खिलाफ नई उत्पाद नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। चाहे हंगामा का स्थान किसी का निजी घर या परिसर ही क्यों न हो।

इतना ही, अक्सर देखा जाता है कि बारात के साथ पीने वालों का समूह बीच सड़क पर शराब का सेवन करता है। अगर अब ऐसा किया तो बारात से सीधे हवालात का सफर तय करना होगा। इस संबंध में राज्य के सभी थानों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

ग्रामीण इलाकों को तो शराब के सेवन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों की शादियों में शराब पीने की दोहरी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तो प्रतिबंधित क्षेत्र में शराब के सेवन का और दूसरा शराब पीकर किसी सामरोह में शामिल होने का अभियोग दर्ज होगा।

निजी कंपनियां भी अगर किसी ऐसे होटल में इस तरह की पार्टी का आयोजन करती हैं, जहां शराब परोसने का लाइसेंस नहीं है तो उस निजी कंपनी को इसके लिए विभाग से अस्थाई लाइसेंस लेना होगा।

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