गोपालगंज के थावे में चोरी चुपके नाबालिक लडकी की हो रही थी शादी, मौके पर धमक गयी पुलिस
गोपालगंज में बेमेल शादी को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान थावे पुलिस ने 30 साल के वर और 12 साल की वधु को भी हिरासत में लिया है। नाबालिग से शादी कराने के आरोप में पुलिस ने शादी कराने वाले पंडित जी के साथ साथ लड़का और लड़की के माता-पिता को भी हिरासत में लिया है। यह कारवाई गोपालगंज महिला हेल्प लाइन के द्वारा एसडीएम के आदेश पर किया गया है।
दरअसल गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर परिसर रोजाना कई जोडों की शादी संपन्न करायी जाती है। इसी शादी के जोड़े में एक खास जोड़ा भी शादी करने आया था। जिसकी सुचना गोपालगंज महिला हेल्प लाइन की प्रबंधक को मोबाइल पर दी गयी थी। इसी सुचना के बाद महिला हेल्प लाइन के द्वारा सदर एसडीएम को मामले की जानकारी दी गयी। जानकारी में बताया गया की थावे के एक निजी गेस्ट हाउस में एक 12 साल की नाबालिग युवती की शादी 30 साल के युवक के साथ की जा रही है। इसी सुचना के बाद महिला हेल्प लाइन की टीम ने थावे पुलिस की मदद से यहाँ निजी गेस्ट हाउस में छापामारी की और मौके से नाबालिग वधु के साथ शादी रचा रहे युवक और उसके परिजनों को हिरासत में ले लिया गया। 30 वर्षीय युवक का नाम मुन्ना सिंह है। वह मीरगंज के साहेबचक निवासी जमादार सिंह का पुत्र है। जिसकी शादी नगर थाना के तुरकाहा की रहने वाली 12 वर्षीय नाबालिग के साथ हो रही थी। यहाँ शादी के लिए वर वधु का गठबंधन भी हो गया था। शादी के सात फेरे होने बाकि थे। बाकि सारी रस्म अदायगी पूरी कर ली गयी थी। लेकिन ऐन वक़्त पर महिला हेल लाइन और थावे पुलिस के द्वारा पहुचकर वर वधु को हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही उनके अभिभावकों को भी हिरासत में लेकर शादी की रस्म बीच में ही रोक दी गयी।
गोपालगंज सदर एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि उन्हें महिला हेल्पलाइन को द्वारा सूचना मिली थी की थावे के विकास गेस्ट हाउस में नाबालिग लड़की के साथ एक 30 वर्षीय लड़के का शादी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लड़की को उम्र महज 12 साल है जबकि लड़के की उम्र देखने में 30 साल लग रहा है। इस मामले में लड़की के अभिभावक, लड़के के माता पिता, उसके दो अन्य रिश्तेदार, गेस्ट हाउस के संचालक, शादी कराने वाले पंडित जी को गिरफ्तार किया गया है।
महिला हेल्प लाइन की प्रबंधक नाजिया परवीन ने बताया कि नाबालिग लड़की का मेडिकल कराया जायेगा। उसके उम्र को लेकर मेडिकल बोर्ड की टीम के द्वारा जाँच की जाएगी। इसके साथ ही बाल विबाह अधिनियम कानून के तहत थावे थाना में सभी अरोपियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कारवाई की जाएगी।