गोपालगंज

गोपालगंज: 14 दिसम्बर से पॉलीथिन पर बैन, प्रयोग करने पर लगेगा 5000 रुपये जुर्माना

ग़ोपालगंज में 14 दिसंबर से पूरे जिले में पॉलीथिन पर पूर्णरूपेण प्रतिबंध लगाया जाना है। अब इसके प्रयोग पर अर्थ दंड भी लगेगा। नगर निकाय व स्थानीय प्रशासन ने इसका खाका तैयार कर लिया है। पॉलीथिन पर शिकंजा कसने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा एवम मॉनिटरिंग समिति तथा सिटी स्कवाड बन चुका है। 14 दिसंबर से प्रभावी होने के बाद पॉलीथीन उपयोगकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जिसमे अधिकतम पांच हजार तक का जुर्माना देना होगा।

दरअसल पॉलीथिन पर रोक को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के एक्ट में जेल जाने और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान तो है लेकिन जुर्माने की व्यवस्था नहीं है। नये वायलॉज में जिला स्तर पर कमेटी और सिटी स्क्वायड बनाकर रोक लगाने का प्रस्ताव है। सब्जी विक्रेता से लेकर दुकानदार, थोक और फुटकर विक्रेता, ट्रेडर, हॉकर, फेरीवाला सभी को इसमें शामिल किया गया है।

आपको बता दे कि जिलाधकारी अनिमेष कुमार पराशर ने प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पाद कहीं भी पाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ ही उसे जब्त कर लेने का प्रावधान बनाया है। इस पूरी दंड प्रक्रिया के क्रियान्वयन को जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस प्रशासन,NGO, SHG व अंचल अधिकारी के पदाधिकारियों को मिलाकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स  बनाया गया है । जो कहीं भी प्लस्टिक उत्पाद मिलने पर उसे जब्त करेगा और अर्थदंड भी लगाएगा । पॉलीथिन उपयोगकर्ता पर जब्ती, जुर्माना व अपराध शमन का भी प्रावधान किया गया है ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected By Awaaz Times !!