छह महिने जेल काटने वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव !
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन को दिशा-निर्देश भेजकर यह स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति या महिला छह महिने से अधिक की जेल काट चुका है या काट रहा है वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इसमें अधिनियम की धारा 136 के तहत उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, भारत के भीतर या बाहर किसी दंड न्यायालय द्वारा राजनैतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए 6 महीनों से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंड पाने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है।
वहीं केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा से कदाचार के लिए पदच्युत और किसी लोकसेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित घोषित व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। जिला प्रशासन ने राज्य आयोग के द्वारा मिले निर्देशों से जिले में प्रतिनियुक्त सभी आरओ व एआरओ को भी अवगत करा दिया है।
पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान सभी अभ्यर्थियों को शपथ पत्र में किसी भी न्यायालय में दर्ज केसों का पूर्ण विवरण देना अनिवार्य होगा। जिसमें कारावास या अर्थदंड का प्रकार व अवधि, दंडादेश के विरुद्ध अपील या पुनर्विचार का आवेदन दायर, अपराध से दोषमुक्त, जमानत, काराधीन रहने की अवधि और आरोप की प्रवृति का उल्लेख करना है।