गोपालगंज में बच्चे की अपहरण कर हत्या मामले में दो आरोपितों को हुई उम्रकैद की सज़ा
करीब चार वर्ष पूर्व एक सात वर्षीय बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दिए जाने के मामले में दोषी पाते हुए एडीजे आठ शोभा कांत मिश्रा की कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और तीस-तीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गौरतलब है की थावे थाने के चितूटोला गांव के प्रेम सागर पांडे के 7 वर्षीय पुत्र प्रियांशु पांडे का 14 अगस्त 2012 की शाम को उसके दरवाजे पर से ही अपहरण कर लिया गया था। बाद में प्रेम सागर पांडे के भाई विजय शंकर पांडे के मोबाइल पर फोन कर पांच लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई तथा नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई। इसी बीच सुबह में गांव के बाहर चँवर से प्रियांशु का शव बरामद किया गया था। इस मामले को लेकर थावे थाने में कांड संख्या 120/ 2012 दर्ज किया गया था। अनुसन्धान के बाद कांड के अनुसंधानक ने 22 सितंबर 2012 को उसी गांव के अर्जुन पांडे, संतोष पांडे, विशाल पांडे और बिट्टू पांडे के खिलाफ आरोपपत्र समर्पित किया था। 28 सितंबर 2012 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने संज्ञान लेकर अर्जुन पांडे और संतोष पांडे के अभिलेख को सेशन ट्रायल में सुनवाई के लिए भेज दिया था। जबकी विशाल पांडे और बिट्टू पांडे के नाबालिग रहने के कारण उनके अभिलेख को अलग करते हुए किशोर न्याय परिषद में सुनवायी के लिए भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जुन पांडे और संतोष पांडे को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह -छह माह की अतिरिक्त सजा भी अभियुक्तों को काटनी होगी। इसके साथ ही अर्थदंड की राशि में से 60 प्रतिशत राशि को मुकदमा खर्च के लिए सूचक को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है।