गोपालगंज न्यायालय ने जादोपुर थानाध्यक्ष से माँगा स्पष्टीकरण, एक सप्ताह का दिया समय
गोपालगंज न्यायालय के बार-बार निर्देश के बावजूद प्रतिवेदन नहीं देने को गंभीरता से लेते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक आनंद द्विवेदी की कोर्ट ने जादोपुर थानाअध्यक्ष को एक सप्ताह के अंदर न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।
जादोपुर थाने के जादोपुर शुकुल गांव के भगवान शर्मा के साथ उसी गांव के कुछ लोगो ने राइफल के बल पर मारपीट की थी। इस मामले के आरोपित अमरजीत सिंह की राइफल व कारतूस को जप्त करते हुए थाने में काण्ड संख्या 45 /2015 दर्ज किया गया था। उस जब्त लाइसेंसी राइफल व कारतूस को मुक्त करने के लिए उन्होंने कोर्ट में आवेदन दिया था। मुक्त करने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन मांगने के बाद पिछले 2 वर्ष में चार बार से अधिक बार स्मारपत्र देने के बावजूद थानाध्यक्ष ने प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराई। इसको गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह के अंदर सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण का जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि क्यों नहीं इस मामले को कार्य में लापरवाही बताते हुए इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दे दी जाए।