गोपालगंज में छात्रा से दुराचार की कोशिश में प्रधानाध्यापक को 7 साल की सजा
गोपालगंज जिला के मीरगंज थाने के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जिगना नारा पट्टी की पांचवी क्लास की एक छात्रा से दुराचार की कोशिश में स्कूल के प्रधानाध्यापक को सात वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा कोर्ट ने सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजन कुमार की कोर्ट ने सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
गौरतलब है कि 23 जुलाई 2015 को स्कूल की उक्त छात्रा के साथ प्रधानाध्यापक झुनझुन उर्फ़ बिजय सिंह ने रसोईघर में ले जाकर दुराचार की कोशिश की थी। इस मामले को लेकर महिला थाने में पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कांड संख्या 45 /2015 दर्ज कराया गया था।महिला थानाध्यक्ष सरिता कुमारी में दो वर्ष केअंदर ही 14 सितंबर 2015 को इस मामले में प्रधानाध्यापक के खिलाफ आरोपपत्र समर्पित कर दिया था। अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी दरोगा सिंह दो एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अभय कुमार सिंह का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने प्रधानाध्यापक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।