गोपालगंज में नाबालिग से रेप में आरोपी को दस वर्ष के कारावास की सजा
गोपालगंज में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजन कुमार ने एक नाबालिग से रेप के मामले में एक मात्र आरोपी को 10 वर्ष के कारावास व एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
गौरतलब है की गोपालगंज जिला के विजयपुर थाने के खजुहा खुर्द गांव की एक किशोरी को उसी गांव के एक युवक ने 15 फरवरी 2016 की रात के अंधेरे में बगल के ही केदार मांझी की पलानी में ले जाकर उसके साथ रेप किया था। इस मामले को लेकर 18 फरवरी 2016 को महिला थाने में कांड संख्या 9 /2016 भारतीय दंड विधान की धारा 376 दो तथा 3,4,7,8 पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था। इसके बाद एडीजे-1 की कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष से ए पी पी दरोगा सिंह दो और बचाव पक्ष से अधिवक्ता राघवेंद्र सिन्हा का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 376 दो के तहत दस वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। वही पॉक्सो एक्ट के तहत भी दस वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनो सजाएं साथ साथ चलेंगी। वही अर्थदंड की राशि पीड़िता को दिया जाएगा।