नीतीश सरकार के पूर्ण शराबबंदी को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका…
नीतीश सरकार के पूर्ण शराबबंदी को आज हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है . बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमे राज्य के डिस्टिलरी कंपनियों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था. पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में स्प्रिट बनाने वाली कंपनियों को अब बड़ी राहत मिली है.
गौरतलब है कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी का कानून 5 अप्रैल 2016 से ही लागू है जिसके अंतर्गत शराबबंदी में राज्य सरकार ने एक आदेश पारित करके डिस्टिलरी कंपनियों को बंद करने का आदेश जारी किया था. यह फैसला पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश राजेंद्र मेनन की फुल बेंच ने सुनवाई करते हुए सुनाया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य में स्प्रिट निर्माण में लगी सभी कम्पनियों को बहुत राहत मिला है. विदित हो कि सरकार के इस फैसले से होमियोपैथी दवाओं सहित पुरे राज्य में होमियोपैथ डॉक्टर भी बहुत परेशान थे .जिससे मरीजो सहित होमियोपैथ दवा कारोबारियों की भारी नुकसान का सामना करना पड रहा था .