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महाराष्ट्र में सहारा की एम्बी वैली सिटी को नीलामी का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को  सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा झटका दिया. कोर्ट ने आदेश दिए कि महाराष्ट्र में सहारा की एम्बी वैली सिटी को नीलाम कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया, क्योंकि सहारा प्रमुख 13 अप्रैल तक सेबी के पास 5,092 करोड़ रुपये नहीं जमा कर पाए.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यहां तक कहा कि हमने आपको पैसा जमा कराने के लिए बहुत वक्त दिया है और अब अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप जेल जाइए. कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 27 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है.

कोर्ट ने कहा है कि वह उसी दिन यह तय करेगा कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल भेजा जाए या जमानत दी जाए, कोर्ट ने सख्त लहजे में सहारा प्रमुख से कहा कि अगर आपको आज़ादी चाहिए, तो रुपये चुकाइए. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑफिसर लिक्विडेटर को संपत्ति के आकलन और नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए और सहारा प्रमुख से संपत्ति का ब्योरा 48 घंटे में ऑफिसर लिक्विडेटर को सौंपने के लिए कहा.

13 अप्रैल तक जमा करने थे 5092 करोड़

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह ऑफिसर लिक्विडेटर सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगा. दरअसल सहारा को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 13 अप्रैल तक सेबी-सहारा खाते में 5,092 करोड़ रुपये जमा कराने थे.

इससे पहले, सहारा की ओर से कहा गया था कि 24 मई को न्यूयार्क और यूके के होटल के बेचने पर जो पैसा आएगा, वो सीधे सेबी के एकाउंट में डाल दिया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि अब पैसे जमा कराने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी. दरअसल, सहारा ने कोर्ट में कहा था कि प्रॉपर्टी के बिक्री की प्रकिया चल रही है, लेकिन पैसे जमा कराने के लिए और समय दिया जाए.

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