देश

सिनेमाहॉल में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य – सुप्रीम कोर्ट

अब सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ बजाना अनिवार्य होगा. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब सिनेमा हॉल में फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रगान चलाना अनिवार्य होगा.

पीटीआई के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जब राष्ट्रगान चल रहा हो तो सिनेमा में मौजूद लोगों को खड़े हो जाना चाहिए. राष्ट्रगान दिखाए जाते समय स्क्रीन पर तिरंगा दिखाया जाना चाहिए. कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि आदेश को 7 दिन में लागू कराया जाए.

हाल फिलहाल में ऐसे कई मामले सामने आए थे जब राष्ट्रगान के लिए न खड़े होने पर लोगों को सिनेमा घर से बाहर करने या पिटाई करने की घटनाएं हुई थीं.

सिनेमा हाल में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसको लेकर सोशल मीडिया में जमकर हो चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रगान बजाने से कोई व्यक्ति आर्थिक लाभ नहीं कमा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा है कि राष्ट्रगान का नाटकीयकरण नहीं होना चाहिए. साथ ही ‘जन गण मन’ को किसी अवांछित चीज पर दिखाने या प्रिंट करने पर रोक लगाई गई है.

क्या कहता है कानून

‘जन गण नम’ भारत का आधिकारिक राष्ट्रगान है. राष्ट्रगान बजने पर देश के नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सावधान होकर खड़े रहें. प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के सेक्शन तीन के अनुसार ‘जान-बूझ कर जो कोई भी किसी को राष्ट्रगान गाने से रोकने की कोशिश करेगा या इसे गा रहे किसी समूह को किसी भी तरह से बाधा पहुंचाएगा, उसे तीन साल तक कैद या जुर्माना भरना पड़ सकता है।’

हालांकि इस कानून में राष्ट्रगान गाने या बजाने के दौरान बैठे रहने या खड़े होने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर कह चुका है कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जाए.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected By Awaaz Times !!