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अब 24 नवंबर तक अस्पताल, पेट्रोल पंप, मेट्रो में चलेंगे 500-1000 के पुराने नोट

नोटबंदी के बाद सरकार ने पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों को कुछ खास जगहों पर चलाने की छूट बढ़ा दी है. अब 24 नवंबर तक यह मियाद बढ़ गई है. पहले छूट की सीमा 14 नवंबर ही थी.

इसके साथ ही अब सीएनजी और पेट्रोल पंपों, अस्पतालों, मेट्रो, मेडिकल स्टोर, रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर, एयर टिकट बुकिंग के लिए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 24 नवंबर तक ही वैध थे.

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यह जानकारी दी है. आर्थिक सचिव ने बताया कि रविवार को पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद उपजे ताजा हालात पर समीक्षा बैठक बुलाई थी.

समीक्षा बैठक के बाद आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने कहा, “सभी अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर 500 और 1000 के पुराने नोट की वैधता की समय सीमा 14 नवंबर से बढ़ाकर 24 नंवबर तक कर दी गई है.”

आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने साथ ही कहा कि देश भर के सभी नेशनल हाईवे पर भी अब 24 नवंबर तक कोई टोल टैक्स नहीं लिा जाएगा. इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले सभी बिलों का भुगतान पुराने नोट से किया जा सकता है.

आर्थिक सचिव ने कहा कि आरबीआई के पास उचित मात्रा में कैश है और जनता को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. इससे पहले पीएम मोदी ने गोवा में कहा था कि देश की जनता उन्हें 30 दिसंबर तक का वक्त दे, उसके बाद अगर उनकी कोई गलती निकलती है, तो वह किसी भी सजा के लिए तैयार हैं.

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