गोपालगंज: दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की हत्या मामले में पति को हुई 9 साल की सजा
गोपालगंज: दहेज में एक लाख नकदी व बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की हत्या किए जाने के मामले में अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्वदेश्वर पाण्डेय के न्यायालय ने आरोपित पति को दोषी करार देते हुए नौ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद उसको सजा काटने के लिए चनावे स्थित मंडल कारा में भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार, मांझागढ़ थाने के केशोपुर गांव की नजमा खातून की पुत्री शाहजहां खातून की शादी मांझा थाना क्षेत्र के अदमादपुर गांव के मोहम्मद गुलाब के साथ 8 जनवरी 2016 को हुई थी। शादी के बाद ससुराल जाने पर शाहजहां खातून को उसके पति ने दहेज में बाइक व एक लाख रुपए नकदी की मांग के लिए प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद भी दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 3 सितंबर 2017 को शाहजहां खातून की उसकी पति ने हत्या कर दी। घटना को लेकर नजमा खातून के बयान पर मांझा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें मोहम्मद गुलाब को एकमात्र नामजद आरोपित बनाया गया। इस आपराधिक मामले में आरोप पत्र समर्पित होने के बाद सत्र न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आलोक में अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्वदेश्वर पाण्डेय के न्यायालय ने एकमात्र आरोपित मोहम्मद गुलाब को दोषी करार देते हुए नौ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।