गोपालगंज: बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 16 से 31 जुलाई तक रहेगा पूर्ण लॉकडाउन लागू
गोपालगंज: लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 16 से 31 जुलाई तक जिला मुख्यालय के अलावा अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय व नगर निकाय क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन की परिधि में जिले के सासामुसा व महम्मदपुर बाजार भी आएंगे। इस अवधि में इन इलाकों में आवश्यक वस्तु को छोड़कर हर तरह की दुकानें बंद रहेंगी। इस आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन को प्रशासनिक स्तर पर कड़ाई से लागू करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। इस आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी अरशद अजीज ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार 16 दिनों के इस लॉकडाउन में पूर्ण रूप से सख्ती बरती जाएगी। सासामुसा बाजार व महम्मदपुर बाजार प्रखंड मुख्यालय नहीं होने के बावजूद बड़ा बाजार होने के कारण लॉकडाउन की परिधि में आएंगे। इस अवधि में अगर कोई भी वाहन चालक या दुकानदार आदेश की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने इस आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन कराने का निर्देश जारी किया है। निर्देश के अनुसार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी कार्यालय सहित प्रतिष्ठानों को बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तु की दुकानों को खोलने के लिए बकायदा समय सीमा लागू की गई है। मेडिकल स्टोर व अस्पतालों को खोलने के जलिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस अवधि में रात के दस बजे से सुबह पांच बजे तक किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि होटल व रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी। एसपी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को अपने घर से प्रतिष्ठान अथवा कार्यालय तक जाने के लिए ही वाहन ले जाने की अनुमति दी जाएगी।