कोरोना वायरस: लॅाकडाउन 3.0, 4 मई से 17 मई तक जारी लॅाकडाउन में आप क्या कर सकते है, क्या नहीं ?
कोरोना वायरस के महामारी के कारण देंशभर में दो सप्ताह के लिए लॅाकडाउन को बढ़ा दिया गया हैं। जिसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया। वहीं इस दौरान गृह मंत्रालय ने गृह मंत्रालय ने बताया कि अलग-अलग जोन के आधार पर कुछ जगहों पर प्रतिबंध लगाये गये हैं।
बता दे कि लॅाकडाउन 3.0 के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी किया हैं। जिसमें जोन के आधार पर गतिविधियों पर रोक एंव छुट निर्धारित किया गया हैं। यह भी बता दे कि देश में अलग-अलग जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के आधार पर जिलों को रेंड जोन, ऑरेंज जोन औऱ ग्रीन जोन में बांटा गया हैं। इसी जोन के आधार पर कुछ इलाको में छुट दी गई हैं। आईये आपको बताते हैं नई गाइडलांइस के अनुसार किस जोन में किस गतिविधियों की अनुमति हैं एंव किस कार्य पर पाबंदी हैं।
- नई गाईडलाइंस अनुसार, रेल, मेट्रों, हवाई यात्रा, स्कुल-कॅालेज औऱ ट्रेनिंग व कोचिग संस्थान, होटल और रेस्त्रां, सभी तरह के धार्मिक स्थल एवं कार्यक्रम, राजनीतिक एवं समाजिक आयोजन, भीड का एकत्र होना, सिनेंमा हॅाल, मॅाल एंव जिम खुलने की किसी में जोन में अनुमति नहीं होगी।
- रेंड जोन, ऑरेंज जोन औऱ ग्रीन जोन में जरुरी सेवाएं दे रहे लोगों को छोडकर अन्य सभी के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजें तक आवाजाही की पाबंदी रहेगी।
- रेंड जोन, ऑरेंज जोन औऱ ग्रीन जोन में अस्पतालों की ओपीडी और क्लीनिक खोले जा सकेगे पंरतु इनमें सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना होगा।
- रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और कैब सर्विस ऑरेंज जोन औऱ ग्रीन जोन में चालू रहेगें जबकि रेंड जोन में अनुमति नहीं हैं।
- ऑरेंज जोन औऱ ग्रीन जोन में नाई एंव सैलून की दुकाने खुल सकती है साथ ही ऑरेंज जोन औऱ ग्रीन जोन में जिले के भीतर या बाहर जाने वाली बसें भी चलाई जा सकती हैं।
- रेंड जोन, ऑरेंज जोन औऱ ग्रीन जोन में चारपहिया वाहन में एक साथ दो व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति होगी वहीं बाईक पर एक शख्स ही जा सकेगा।
- शहरी इलाकों में जरुरी चीजों की दुकानें रेंड जोन, ऑरेंज जोन औऱ ग्रीन जोन में खुलेगी लेकिन मॅाल के अंदर की दुकानों के खोलने पर पाबंदी होगी।
- रेंड जोन, ऑरेंज जोन औऱ ग्रीन जोन इन तीनों जोन में ई- कॅामर्स से जुडें कारोबार भी शुरु हो सकेगे।
बता दे कि लॅाकडाउन -3 में नई गाईडलाइंस के अनुसार अन्य बहुत से कार्यों पर जोन के आधार पर छुट दिया गया हैं या पाबंदी लगाया गया हैं।
कोरोना वायरस से संकट से निपटने के लिए लॅाकडाउन को मजबुत हथियार मानते हुए देशभर में 24 मार्च से लॅाकडाउन जारी हैं।बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को देशभर में 21 दिनों के लिए लॅाकडाउन की घोषणा की वहीं कोरोना वायरस के महामारी को देखते हुए लॅाकडाउन को 3 मई बढ़ा दिया गया एंव कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होते देख लॅाकडाउन को एक बार फिर में बढ़ा दिया गया । लॅाकडाउन -3 4 मई से 17 मई तक लागू रहेगा।