50 लाख सालाना से ज्यादा कमाने वालों को अब आयकर रिटर्न के साथ देनी होगी संपत्ति की जानकारी
50 लाख सालाना से ज्यादा कमाने वालों को अब आयकर रिटर्न के साथ अपनी संपत्ति की जानकारी भी देनी होगी और आयकर विभाग ने इसके लिये नया फॉर्म जारी किया है। नए आयकर रिटर्न फॉर्म वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए हैं।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा आकलन वर्ष 2016-17 के लिए जारी आयकर रिटर्न फार्मों में इस बार आईटीआर 2 और आईटीआर 2ए में कुछ विशेष कॉलम जोड़े गए हैं। इनमें वर्ष के दौरान परिसंपत्ति एवं देयताओं (असेट एंड लाइबिलिटी) की जानकारी पूछी गई है। ये फॉर्म साल में 50 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर लागू होता है। नए फॉर्म के मुताबिक इस आय वर्ग में आने वाले व्यक्तियों और इकाइयों को ऐसी परिसंपत्तियों की कुल लागत का भी उल्लेख करना होगा।
साथ ही आपको अब कितनी जमीन है, कितने मकान या अन्य अचल संपत्ति है, बैंकों के बचत खाते और घर में कतनी नकदी है, कितने आभूषण हैं, वाहन कौन-कौन से हैं, नाव, पाल वाली नौका (याच) हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर आदि हैं तो उसकी की भी जानकारी देनी होगी। महंगे वाहन या पाल नौका या हवाई जहाज खरीदने में यदि कहीं से लोन लिया गया है और उसकी देनदारी बकाया है, तो उसका भी उल्लेख करना होगा।
अधिकारियों का कहना है कि प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ पेशेवरों ने सीबीडीटी के इस कदम को सकारात्मक करार दिया है। उन्होंने सीबीडीटी की इसलिए भी तारीफ की है कि इस साल वित्त वर्ष की शुरूआत में ही नए फॉर्म अधिसूचित कर दिए गए।