बाहुबली पूर्व सांसद एवं राजद नेता शहाबुद्दीन हत्याकांड मामले में हुए बरी, लेकिन रहेंगे तिहाड़ में
बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद और राष्ट्रीय जनता दल नेता मो. शहाबुद्दीन जमशेदपुर की कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुएतिहरे हत्याकांड में बरी कर दिया है। मामला पिछले 28 सालों से कोर्ट में चल रहा था जिसमें आज जमशेदपुर कोर्ट ने फैसला सुनाकर शहाबुद्दीन को बड़ी राहत दी है। गौरतलब है कि वह अभी भी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन पर कई अन्य मामले भी चल रहे है।
शहाबुद्दीन की हुई थी ऑनलाइन पेशी
इस मामले में 3 अप्रैल को शहाबुद्दीन की तिहाड़ जेल से ऑनलाइन पेशी हुई थी। वह 15 मिनट तक एडीजे कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑनलाइन खड़े रहे। तिहरे हत्याकांड में उनका बचाव पक्ष ने बयान भी ऑनलाइन ही दर्ज किया था। जिसमें शहाबुद्दीन ने खुद को निर्दोष बताया था। बचाव पक्ष से अधिवक्ता जी बराट बाबला अदालत में पेश हुए थे। इससे पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि शहाबुद्दीन को तिहरे हत्याकांड में बयान दर्ज कराने के लिए जमशेदपुर की अदालत में लाया जा सकता है। लेकिन सिवान से तिहाड़ जेल में हुए उसके स्थानांतरण के बाद एक याचिका के आधार पर उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी।
यह था मामला
02 फरवरी 1989 की शाम 7.30 बजे जुगसलाई में तत्कालीन युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, जनार्दन चौबे और आनंद राव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रदीप मिश्रा के अंगरक्षक ब्रह्मेश्वर पाठक ने केस दर्ज कराया था। इसमें मो. शहाबुद्दीन, रामा सिंह, साहेब सिंह, कल्लु सिंह और पारस सिंह समेत अन्य को आरोपी बनाया गया था।
Sushil modi jee ko sayed khatra mahsoos ho raha hai….