सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि को बढ़ा दिया, नए साल पर भी जेल से बाहर
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया समूह के मालिक सुब्रत रॉय को बड़ी राहत दी है. सर्वोच्च अदालत ने उनकी पैरोल की अवधि को बढ़ा दिया है. सुब्रत रॉय ने अपनी मां के निधन के बाद अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए पैरोल मांगी थी, उसके बाद से वे लगातार जेल से बाहर हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सहारा प्रमुख की पैरोल अवधि छह फरवरी 2017 तक के लिए बढ़ा दी है. साथ ही इसके लिए अदालत ने एक शर्त भी रखी है. सुप्रीम कोेर्ट ने इस अवधि के दौरान सुब्रत रॉय से 600 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है.
सुब्रत रॉय को उनकी मां के निधन के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इसी साल छह मई को चार हफ्ते की पैरोल मिली थी. बाद में उनकी पैरोल की मियाद बढ़ती चली गई. पिछले साढ़े चार महीने से सुब्रत रॉय जेल से बाहर हैं.
निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपये न लौटाने के आरोप में सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय पिछले दो साल से तिहाड़ जेल में बंद थे. मां के निधन के बाद सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट से लखनऊ जाने के लिए पैरोल मांगी थी.